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मतदान के लिए 17 पहचान पत्र मान्य

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मौधा। जिले में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के तहत मतदान होना है। जहां प्रत्याशी प्रचार-प्रसार तेज कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं तो वहीं प्रशासन भी तैयारी में लगा है। निर्वाचन आयोग ने बूथ पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए 17 पहचान पत्रों को मान्यता दे दी है।
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जारी निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी पहचान पत्रों के जरिए मतदान किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकों एवं पोस्ट आफिस की ओर से जारी पासबुक, संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, किसान बही, पेंशन पासबुक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र और शस्त्र लाइसेंस दिखाकर भी वोट दे सकते हैं। है। शारीरिक रूप से अशक्त प्रमाण पत्र, जाब कार्ड, स्मार्ट कार्ड के अलावा सांसद, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के लिए जारी पहचान पत्र और राशन कार्ड दिखाकर भी मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सैदपुर के एडीओ पंचायत राकेश दीक्षित ने बताया कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए आयोग ने 17 पहचान पत्रों की छूट दी है। इसका प्रयोग कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को केवल घोषणा पत्र भरना होगा। जबकि प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा।
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ताने की जिम्मेदारी होती है।
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