गाजीपुर। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 788 गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। गरीब, निराश्रित बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया जाता है। योजना के तहत विधवा व तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्विवाह भी कराया जाता है।
यह योजना गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संजीवनी देने का कार्य करती है, क्योंकि विवाह में उन्हें एक रुपये भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता है। शादी का पूरा खर्च समाज कल्याण विभाग उठता है। एक शादी के आयोजन पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। 35 हजार रुपये दुल्हन के खाते में विभाग की ओर से ट्रांसफर किया जाता है। 10 हजार रुपये के गृहस्थी के सामान दिए जाते हैं। शेष छह हजार रुपये शादी समारोह पर खर्च होते हैं। योजना के माध्यम से सभी धर्मों व जातियों को लाभान्वित कराया जाता है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक का उप्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दुल्हन की आयु 18 और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।