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शस्त्र लाइसेंस धारक अब केवल दो शस्त्र रखेगा

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गाजीपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में शस्त्र लाइसेंस धारक अब केवल दो शस्त्र रखेगा। प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र धारक है तो संबंधित लाइसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को 13 दिसंबर 2020 तक किसी भी लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में जमा/सरेंडर कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ मूल लाइसेंस कार्यालय में जमा करना होगा।
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उन्होंने बताया कि लाइसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आगामी नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करेगा। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिले से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल एलिस) पर यूआईएन दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 30 जून 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उक्त तिथि तक जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने अभी तक अपने लाइसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित नहीं कराया हो, वे प्रत्येक दशा में 30 से पूर्व यूआईएन नंबर अवश्य अंकित करा लें। अन्यथा 30 जून को जिन लाइसेंसों पर यूआईएन नंबर अंकित नहीं होगा, वह शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे।
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