गाजीपुर। दिव्यांगजनों को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ देने के लिए आवेदन मांगा गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि जिन दिव्यांगों का विवाह 2021-22 एवं 2022-23 (यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद ) हुआ हो, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दंपती जिनमें केवल पति दिव्यांग हो, को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि और ऐसे दंपती जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को 20 हजार रुपये एवं ऐसे दंपती जिनमें पति- पत्नी दोनों दिव्यांग हो को 35 हजार रुपये की एक मुश्त धनराशि पति पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है।
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी 01 अप्रैल 2019 के बाद हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें आनलाइन आवेदन कराने के उपरांत 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त सलग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे दिव्यांग जिनकी संयुक्त दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम आय 46080 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460 रुपये वार्षिक से कम का आय प्रमाणपत्र होना चाहिए। युवक एवं युवती का आयु प्रमाणपत्र और सीएमओ की ओर से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र जरूरी है। संवाद