गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम शक्ति सिंह ने जखनिया क्षेत्र के सत्यदेव हत्याकांड में आरोपी चंद्रभान यादव, उदयभान यादव, सत्येंद्र उर्फ मशाला सिंह, संजय सिंह, संतोष सिंह, बेचन यादव उर्फ साही, सतीश कुशवाहा, भुल्लन उर्फ मिथिलेश, शिवानंद उर्फ झुन्ना सिंह की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया। उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाने का आदेश दिया है।
बीते 14 जुलाई 2014 को अभियुक्तों ने रात में 10. 45 बजे घर के बाहर सो रहे सत्यदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने थाने में दर्ज कराई थी। मुकदमा के दौरान आरोपियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि बिना साक्ष्य और गलत तौर पर मुकदमा में मुल्जिम बनाया गया है। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर आदेश दिया कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। आरोपियों को आरोप मुक्त किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है।