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शिक्षामित्रों के रिक्त पदों पर नहीं होगी नियुक्ति

Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
Ghazipur
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गाजीपुर। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों के खाली पदों के लिए चयन पर बेसिक शिक्षा परिषद ने रोक लगा दी है। प्रदेश में आरटीई नियम लागू होने के चलते यह समस्या पैदा हुई है। इस कानून में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के शिक्षक नहीं बन सकता है। इस आदेश से उन लोगों को भी झटका लगा है जो शिक्षामित्रों के रिक्त पदों पर दावा ठोक रहे थे।
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मौजूदा समय में पूरे जिले के 1800 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 3350 शिक्षामित्र तैनात हैं। इसमें कई दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षामित्रों का पद रिक्त है या इन विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्र ने गलत प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हथिया ली है। इसके साथ ही कुछ ऐसे शिक्षामित्र हैं जो हेडमास्टर एवं ग्राम शिक्षा समिति से मिलकर अपना नाम मेरिट सूची में पहले स्थान पर करा लिया था। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां के शिक्षामित्र बीएड शिक्षक बन चुके हैं। ऐसे विद्यालयों में रिक्त शिक्षामित्रों के पदों को भरने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार का साफ कहना है कि केेंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकता है। ऐसे लोगों को बीएड, बीटीसी के साथ ही अन्य डिग्रियां हासिल करनी होंगी। इसके बाद भी किसी जिले में बिना प्रशिक्षण के शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई तो स्थानीय अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश आने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मौजूदा समय में हाईकोर्ट के साथ ही जिलाधिकारी के समक्ष एक दर्जन से अधिक शिक्षामित्रों के लंबित मामलों में सुनवाई होनी है। इसमें बीते रविवार की शाम जिलाधिकारी ने एक शिक्षामित्र को गलत शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर बर्खास्त कर दिया था। इसको लेकर शिक्षामित्रों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह का कहना है कि आरटीई के नियम के मुताबिक किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति को शिक्षामित्र नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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