गाजीपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना के दिन एवं उसके पहले आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव चार चरण में कराये जा रहे हैं। मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इन दो दिनों में मादक पदार्थों की बिक्री तथा आबकारी दुकानों को बंद रखने का राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य मतदान दिवस में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पहले तथा मतगणना के लिए आबकारी दुकानें बंद रहेंगी।