अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को बक्सा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म के दोषी प्रेमचंद गौतम को 20 वर्ष कैद व 63,500 जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने घटना के दिन ही दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार अनुसार 26 जुलाई 2016 को 7 वर्षीय पीड़िता सड़क के किनारे बकरी चरा रही थी। इसी दौरान आरोपी प्रेमचंद गौतम पीड़िता को बहला-फुसला कर मोटरसाइकिल से लेकर एक प्राइमरी स्कूल ले गया। वहां गालियां,धमकी देते हुए चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। इसी दौरान खोजते हुए परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रेमचंद को पकड़ा लेकिन वह लोगों की चंगुल से छूटकर भाग निकला। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।