गाजीपुर। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 25 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजकर अग्निशमन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही 17 अल्ट्रासाउंड सेंटरों और 27 निजी अस्पतालों पर चिकित्सकों सहित मानक की अनदेखी पर नोटिस जारी करने के साथ तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जबकि एक निजी अस्पताल पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
जिले में अवैध रुप से संचालित अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी सेंटरों और निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ. आरके सिन्हा के नेतृत्व में लगातार छापेमारी कर रही है। जिले में संचालित 60 अल्ट्रासाउंड केंद्रों में से मुहम्मदाबाद स्थित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र में जांच के दौरान चिकित्सक नहीं पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया था। यही नहीं 39 नर्सिंग होम, 24 पैथोलॉजी और 61 क्लीनिक हैं। दो माह से लगातार चल रहे अभियान में दर्जनों से ऊपर अवैध निजी अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई है। विभाग की इस कार्रवाई से निजी अस्पतालों के पंजीकरण प्रक्रिया में लगातार सुधार हो रहा है। छापेमारी के दौरान 25 निजी अस्पतालों पर अग्निशमन व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं होने पर नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर व्यवस्था ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है। इस संबंध में नोडल अधिकारी डॉ. आरके सिन्हा ने बताया कि जिले के 25 निजी अस्पतालों को अग्निशमन व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी की गई है। अगर निर्धारित समय के अंदर व्यवस्था नहीं दुरुस्त की जाएगी तो पंजीकरण रद्द करने के साथ कार्रवाई करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।