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सीज किए गए सफेद बालू का इस्तेमाल करते पकड़ी गई कार्यदायी संस्था

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सेवराई (गाजीपुर)। ताड़ीघाट-बारा मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले बालू की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर 11 माह पूर्व तत्कालीन एसडीएम ने कार्यदायी संस्था द्वारा डंप की गई बालू को सीज कर दिया था। बिना अनुमति के इस बालू के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। कार्यदायी संस्था की तरफ से बिना अनुमति के सीज सफेद बालू का इस्तेमाल करने पर एसडीएम और खनन अधिकारी के निर्देश पर गहमर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को बालू लदे दो डंपर सहित एक जेसीबी मशीन को कब्जे में ले उसे सीज कर दिया।
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ताड़ीघाट-बारा मार्ग का निर्माण नोएडा की एक कार्यदायी संस्था की ओर से कराया जा रहा है। बीते नौ नवंबर 2016 को जमानिया तहसील के तत्कालीन एसडीएम द्वारा डंप बालू को सीज कर दिया गया था और बिना अनुमति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खनन विभाग और उप जिलाधिकारी को सूचना मिली थी की कार्यदायी संस्था द्वारा सीज की गई बालू का इस्तेमाल निर्माण कार्य में किया जा रहा है, जो मानक की गुणवत्ता के अनुसार प्रयोग करने लायक नहीं था। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिशुन प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ गहमर पश्चिमी पंप कैनाल के पास स्थित सीज किए गए बालू के पास पहुंचे। वहां कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों द्वारा दो डंपर और एक जेसीबी से बालू ले जाते समय पकड़ लिया। लाल बालू की जगह सफेद बालू के हो रहे प्रयोग से विभागीय अधिकारियों सहित उच्चाधिकारियों की भृकुटी तन गई है। इस संबंध में खनन अधिकारी जितेश कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन कंपनी द्वारा अवैध तरीके से डंप किए गए सफेद बालू को सीज करने के बावजूद प्रयोग में लाया जा रहा था, जिस पर संबंधित अधिकारियों को करवाई के आदेश दिए गए हैं।
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