फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 को हुई नईम की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी हसनेरा उर्फ शबाना और उसके प्रेमी शाहरुख को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार के अर्थदंड से शुक्रवार को दंडित किया। एडीजे पॉक्सो कोर्ट-3 राजीव सिंह ने यह फैसला सुनाया। इसके बाद दोनों को पुलिस ने जेल में दाखिल किया।
नईम (40) निवासी मोहल्ला शीशगर बिजली घर के पीछे मडैया, थाना-सिकंदराराऊ, जिला हाथरस अपनी पत्नी हसनेरा के साथ रहता था। एक जनवरी को पुलिस को उसका शव खाली प्लॉट में मिला था। मृतक की बहन सायरा खातून ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्लाइंड मर्डर की जांच के लिए क्रम में हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस के निशाने पर शुरू से उसकी पत्नी थी। पुलिस ने शबाना का मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखा था। कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या में नईम की पत्नी ही शामिल है। पता लगा कि नईम शराब पीने का लती था। पत्नी को पीटता था। शाहरुख रिश्ते में शबाना का भतीजा लगता है। उसका नईम के घर आना जाना था। हत्या से दो माह पहले से उसके संबंध शबाना से हो गए थे। पति के उत्पीड़न से त्रस्त शबाना उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए वह पति को बीच से हटाना चाहती थी। एक जनवरी को शबाना ने शाहरूख को दो सौ रुपये दिए और दो क्वाटर शराब मंगवाई।
वह नईम को साथ लेकर मलिखानपुर भट्ठे के पास पहुंचा। यहां उसने पहले उसे दोनों क्वाटर शराब पिला दी। अचेतावस्था में जब वह गिर पड़ा तो उसने वहां पड़े भारी पत्थर को उठाकर उसके सिर पर वार किया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह घर पहुंचा और फिर शबाना को लेकर वहां पहुंचा और फिर ईंट से प्रहार किया। इसके बाद दोनों भाग गए थे। शाहरुख की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। हत्या के एक सप्ताह बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को नईम की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।