फिरोजाबाद। अपर जिला जज द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय ने पति की हत्या एवं साक्ष्य मिटाने की दोषी पत्नी अनीता एवं उसके प्रेमी धर्मवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 35-35 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जबकि सबूत मिटाने में शामिल प्रेमी के साथी मरसलगंज निवासी रोशन को छह वर्ष के कारावास की सजा के साथ दस हजार का अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बबाइन 27 जून 2019 का है। बबाइन निवासी मृतक श्यामवीर का छोटे भाई भूरी सिंह की पत्नी अनीता देवी ने 26 जून 2019 को सूचना दी कि उसका पति भूरी सिंह बेटी राखी की छुट्टी कराने यूनिटी अस्पताल फिरोजाबाद गए थे। न वह अस्पताल पहुंचे और न ही घर वापस आए। इसकी गुमशुदगी थाना खैरगढ़ में भाई (श्यामवीर) ने दर्ज करा दी थी। 27 जून को ढाई बजे सूचना मिली की उसके भाई का शव थाना सिरसागंज के सूरजपुर दुगमई नहर में मिला है। वह गया तो शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था।
शव देखकर लग रहा था कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या में मामला तरमीम करते हुए भूरी सिंह की पत्नी अनीता देवी एवं प्रेमी धर्मवीर के अलावा सहयोग करने वाले रोशन सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से एडीजीसी अबधेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। अपर जिला जज द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर मृतक भूरी सिंह की पत्नी अनीता देवी एवं प्रेमी धर्मवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई और 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने के दोषी थाना नारखी के मरसलगंज निवासी रोशन सिंह को छह वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।