फिरोजाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के पुरानी मंडी (सदर बाजार) क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे घंटाघर के निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक (स्टे) लगा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे मनमाना और अव्यवहारिक फैसला करार दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वर्ष 1970 में रामस्वरूप गोविंद राम गोयल नामक व्यक्ति ने घंटाघर निर्माण के लिए अपनी भूमि नगर पालिका को दान दी थी। करीब 55 साल बाद नगर निगम का इस जमीन पर अचानक घंटाघर बनाने के लिए जागना अचंभित करने वाला है। अदालत ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में, जब हर व्यक्ति की कलाई पर घड़ी है और मोबाइल फोन पर अंतरराष्ट्रीय समय उंगलियों पर उपलब्ध है, तब घंटाघर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दौर में घंटाघर का महत्व रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में इस तरह की पुरानी तकनीक पर काम करना नीतिगत फैसला नहीं बल्कि पूरी तरह से अव्यवहारिक और मनमाना कदम है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जिस स्थान (पुरानी मंडी, सदर बाजार) पर निर्माण कराया जा रहा है, वह बेहद व्यस्त बाजार है। यहां पार्किंग तक की जगह नहीं है। सामने के दुकानदार (याचिकाकर्ता गौरव गोयल) का व्यापार इस निर्माण से पूरी तरह प्रभावित और बर्बाद हो जाएगा।