फिरोजाबाद। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार यादव ने वाहन चोरी के मामले में दोषी को दो वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटना थाना मक्खनपुर क्षेत्र की है। मोटर साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आगरा के थाना बरहन क्षेत्र बुर्ज अतिबल निवासी गौरव एवं उसके अन्य साथियों के कब्जे से मोटर साइकिल बरामद की थी। वह 28 अक्तूबर 2021 से जेल में निरुद्ध है। पुलिस ने विवेचना बाद आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई अपर सिविल जज जूनियीर डिवीजन द्वितीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार यादव की न्यायालय में की गयी। अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तथा न्यायालय के समक्ष कहा कि वह लंबे समय से जेल में है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार यादव ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत दोषी की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उम्र एवं उसके पश्चाताप होने तथा भविष्य में सुधार होने की संभावना को मद्देनजर गौरव को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।