फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद विनीत कुमार यादव ने 23 साल पुराने मामले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने और गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र कटोरा बुजुर्ग निवासी राजकुमार ने 27 अगस्त 2003 को थाना नगला खंगर क्षेत्र हनुमंत खेरा निवासी रामसुंदर के भतीजे के सिर में चाकू मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद के न्यायालय में चला। दोषी ने न्यायालय के समक्ष अपने जुर्म का इकबाल किया। प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा मुकदमा के विचरण की लंबी अवधि पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कम से कम सजा की याचना की। न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने दोषी की परिस्थितियों और मुकदमा के लंबित रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।