फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के पीपल नगर में 16 अप्रैल 2020 को पीपल नगर में चाऊमीन ठेले के पास मोबाइल विवाद में की गई गोलीबारी में 12 वर्षीय बच्चे के घायल होने के प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई। दोनों दोषियों को सात-सात साल की कैद और 16,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शिकायतकर्ता दिनेश सविता ने पुलिस को बताया कि वह अपने भतीजे मुरली को चाऊमीन खिलाने ले गए थे। उसी दौरान, पास में ही रहने वाले पुरविया उर्फ पूर्वी, रंजीत, विपिन, रंजीत सविता और रामू गोला का उनके मोहल्ले के बृजमोहन से मोबाइल को लेकर झगड़ा और मारपीट होने लगी। तभी आरोपियों ने गोली चला दी, जो कि उनके भतीजे को लगी। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने रंजीत और उसके भाई विपिन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।