फिरोजाबाद। 14 साल पुराने हत्याकांड के दो आरोपियों को एडीजे-1 नीलू मौघा की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्रकरण थाना बसई मोहम्मदपुर से जुड़ा है। वर्ष 2010 में हत्या और फिर साक्ष्य मिटने का मुकदमा अभियुक्त पप्पू यादव उर्फ राममहेश निवासी ग्राम व थाना नसीरपुर और संत कुमार उर्फ सांता निवासी घाघऊ, थाना नसीरपुर के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 14 साल बाद सोमवार को इस मामले में एडीजे कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।