फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय रविकांत यादव ने 20 वर्ष पुराने मामले में जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की है। वादी जयप्रकाश निवासी 14/6, लेबर कालोनी शिकोहाबाद ने 06 नवंबर 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपने भाई आनन्द, गौरव व राजकुमार के साथ कल शाम 05 बजे अपने घर कॉलोनी से राजकुमार के काम से रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद जा रहे थे, जैसे ही वह लोग पालीवाल फैक्टरी सामने पहुंचे कि अचानक रिंकू व टिंकू निवासी निजामपुर गढूमा मोटरसाइकिल से आए और मोटर साइकिल खड़ी करके घेर लिया। आनंद के ऊपर गोली चलाई। आनंद की पीठ पर दो गोलियां लगी। घायल को लेकर जिला अस्पताल गए। चोटिल होने के कारण आनंद के घर पहुंचकर टीम भेजकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किए। पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों सगे भाई रिंकू व टिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय में भेजा गया। रविकांत यादव ने दोनों सगे भाईयों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।