फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने छह वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बारह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 39 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना लाइनपार क्षेत्र का दो नवंबर 2017 का है। वादी की तेरह वर्षीय बेटी को प्यारेलाल एवं उसके साथी बोलेरो गाड़ी में डालकर ले गए थे। पीड़िता के परिजन को धमकाया कि यदि शिकायत की तो बेटी को जान से मार दूंगा। थाना पुलिस ने इस मामले में अभियोग दर्जकर नाबालिग बालिका को बरामद करने का काम किया। पुलिस ने प्यारेलाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई को मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी प्यारेलाल को सजा सुनाई है।