फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय ने आठ वर्ष पुराने मामले में चालक को बंधक बनाकर उसका मोबाइल व रुपये तथा ट्रक लूट के दोषी को सात वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बता दें कि एक दिन पहले 4 दिसंबर को भी ट्रक लूट के अन्य मुकदमे में भी दोषी को सजा हुई थी। मामला थाना जसराना क्षेत्र का है। वादी गोलू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि 3 अगस्त 2016 को रात करीब 10:30 बजे वह तथा ट्रक में एटा से चाय लादकर बनारस जा रहे थे। एटा से शिकोहाबाद रोड होते हुए जा रहे थे जब वह ग्राम सुरैला से आगे आए तो एक ट्रक खाली अचानक उनके ट्रक को ओवरटेक करके आगे आ गए। दूसरे ट्रक में सवार लोगों ने उसका ट्रक रुकवा दिया। 7-8 बदमाशों ने चालक बलवंत और वादी को ट्रक से उतारकर रस्सियों से बांधकर खेतों में डाल दिया। उसका व चालक का मोबाइल और उसकी जेब में रखे तीन हजार रुपये व ट्रक लूट कर ले गए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत राजेंद्र जाटव उर्फ उस्ताद पुत्र मानसिंह निवासी लक्ष्मनपुरी थाना वीरमपुरी जिला मेरठ हाल तोता का किराये का मकान ग्राम भूड़ थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय के न्यायालय में की गई। दोषी ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म इकबाल किया। इससे पूर्व मेरठ जेल में निरुद्ध था। उसकी पत्नी की मौत हो गई। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने ए के बाद राजेंद्र जाटव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।