फिरोजाबाद। अपर जिला जज कोर्ट नं. नौ राजीव सिंह ने तेरह वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाई सहित पांच दोषियों को प्राणघातक हमला करने के दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 35-35 सौ का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर ढाई-ढाई माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना खैरगढ़ के गांव बैरनी सनौरा 25 जनवरी 2010 का है। बैरनी सनौरा निवासी अवधेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के तीन सगे भाई यतेंद्रपाल उर्फ पप्पू, प्रेमपाल, सर्वेश, योगेंद्र और नरेश ने अपने हाथों में लाठी-डंडे, फर्से लेकर अवधेश के घर आए और गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम लोग गायों को हमारे घर की तरफ कर देते हो। मना करने पर उक्त लोगों ने वादी के भाई बन्टू उर्फ विपिन व चाचा मुरारी के साथ मारपीट की थी। इससे उनके गम्भीर चोटें आई। अन्य लोग भी घायल हो गए। जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। मामले सुनवाई की सुनवाई अपर जिला जज नौ राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने करते हुए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई दलीलों को रखकर सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने पांचों को दोषी पाते हुए तीन-तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 सौ का अर्थदंड भी लगाया है।