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शाम आठ से सुबह आठ बजे तक नहीं होगा चुनाव प्रचार

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प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाते डीएम के साथ प्रेक्षक - फोटो : FIROZABAD
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फिरोजाबाद। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार एवं जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकों की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में विधानसभा के उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उनको भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। परिमीशन आदि की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उम्मीदवारों को बुकलेट प्रदान की गई। सभी से कहा कि वह इसका अध्ययन कर लें। क्योंकि जानकारी के अभाव में गलती होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तब यह नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं थी। सभी प्रत्याशी अपने रिटर्निंग ऑफिसर के संपर्क में रहे। सभी अपने आरओ को व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दें। विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल लांच किया है। अभी तक आयोग ने रैली, चुनावी सभा, रोड शो आदि की अनुमति नही दी है।
एक बार में अधिकतम बीस लोगों के साथ घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन शाम को आठ से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार नहीं होगा। शाम आठ बजे के बाद कोई वाहन प्रचार करता मिला तो उसमें सवार लोगों को नीचे उतारने के साथ वाहन सीज किया जाएगा। टीमें सघन निगरानी करेंगी। उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गिर्जाघर आदि स्थानों पर किसी के पक्ष में मत देने की अपील नहीं कराई जा सकेगी।
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ऐसा संज्ञान में आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेकर ही प्राइवेट घरों पर झंडा लगा सकेंगे। पार्टी के कार्यालय दो बाई तीन एवं प्रचार वाहन पर इसी साइज का झंडा लगा सकेंगे। चुनावी काफिले में एक साथ पांच वाहन से अधिक नहीं चल सकेंगे। एक के बाद दूसरे प्रत्याशी के वाहन का काफिला निकलने में आधा घंटे का अंतर रखे। यदि कोई दूसरे प्रत्याशी का प्रचार करता पाया गया तो एफआईआर दर्ज करने के साथ वाहन सीज किया जाएगा। मतदान दिवस तक उम्मीदवार को तीन बार अपने ऊपर आपराधिक लगे मुकदमों का विवरण स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराएंगे। इसकी जानकारी नोडल अधिकारी व्यय को देंगे। सभी प्रत्याशी बैक खाता खुलवा लें।
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