फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने 20 वर्ष पुराने मामले में मिलावटी मिठाई एवं खोया बेचने के दोषी को अदालत उठने तक की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में रुकनपुर निवासी तारा सिंह यादव को 30 जनवरी 2013 को मिलावटी मिठाई एवं खोया बेचते हुए पकड़ा गया था। जिस संबंध में विभाग के अनन्त स्वरूप ने परिवाद न्यायालय में दाखिल किया था। अभियुक्त ने अपनी सामाजिक, पारिवारिक परिस्थितियों को बताते हुए न्यायालय से गुहार की कि उसका मुकदमा बहुत पुराना है और अपना जुर्म इकबाल करके निस्तारण कराना चाहता है और अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने मुकदमे के लंबित रहने का समय, अभियुक्त की परिस्थितियों आदि पर विचार करने के बाद तारा सिंह यादव को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।