फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष जज एमपी-एमएलए कोर्ट डाॅ. निधि यादव प्रथम ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन एवं महामारी अधिनियम के मामले में सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मुकदमा उनके खिलाफ 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज कराया गया था। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के आदर्श होटल के पाास 20 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान का है। थाना सिरसागंज में तैनात उपनिरीक्षक योगेश गौतम ने विधानसभा चुनाव के दौरान थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा कि गश्त के दौरान पाया कि आदर्श होटल के सामने पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं (वर्तमान विधायक) सिरसागंज सर्वेश यादव उर्फ गुड्डू, पूर्व सांसद अक्षय यादव, डाॅ. दिलीप यादव अपने 400 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ नवनिर्मित सपा कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। बिना परिमीशन के कार्यालय के उद्घाटन के साथ कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं किया जा रहा था।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए सर्वेश यादव उर्फ गुड्डू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव के नाम से जुड़ा होने के कारण सुनवाई को अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष जज एमपी-एमएलए कोर्ट डाॅ. निधि यादव प्रथम के न्यायालय में पहुंचा। विधायक सिरसागंज सर्वेश यादव की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर मोहन माहेश्वरी ने विधायक के पक्ष को गंभीरता से न्यायालय के समक्ष रखा। उन्होंने कई उदाहरण भी रखे। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट डाॅ. निधि यादव ने साक्ष्य के अभाव में सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव को आचार संहिता उल्लंघन एवं कोविड महामारी अधिनियम में बरी कर दिया है।