फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय विजय कुमार आजाद ने आठ वर्ष पुराने नाबालिग को बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म, हमला एवं जान से मारने की धमकी के मामले में दो सगे भाई सहित तीन को दोषी माना है। दो को सात-सात वर्ष तथा मुख्य आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अर्थदंड लगाया है नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना टूंडला क्षेत्र का तीन अप्रैल 2016 का है। वादी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा रामकिशन, उसका भाई दीपक एवं विशाल नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। विशाल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के साथ हमला कर जान से मारने की धमकी दी तथा कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की विवेचना करके तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज व विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने केस को साबित करने को उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की तमाम दलीलें न्यायाधीश के समक्ष रखी। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर रामकिशन व दीपक को सात-सात वर्ष एवं दुष्कर्म के दोषी विशाल को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
31जेएनडी04: खटकड़ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे ड्राइवर और अन्य संगठन पदाधिकारी। संवाद