फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने पांच वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का 23 मार्च 2019 का है। वादी की पुत्री कक्षा आठ की छात्रा खेतों पर गई हुई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं गई। इसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया और दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई।
न्यायालय ने अभियुक्त पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद हरेंद्र बाबू को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजाई सुनाई।