संबद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश दस्यू प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पाण्डेय ने पुलिस थाना दक्षिण पर लगाए अपहरण और फिरौती की रकम मांगने जैसे गंम्भीर मामले में थाने से 26 मार्च को अख्या तलब की है।
थाना लाइनपार क्षेत्र रूपसपुर निवासी राम प्रकाश यादव ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसका नाती बीए प्रथम वर्ष का छात्र है जो 03 मार्च 2025 को दोपहर सुहाग नगर से अपने गांव जा रहा था। तभी नगला मोती ठार वाजिदपुर की मोड पर अचानक एक मोटरसाइकिल पर दो लोगों ने रोक लिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उन लोगों ने अपने को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि चुटैल को अस्पताल भेज दिया है और शिकायतकर्ता के नाती की मोटर साइकिल पुलिसकर्मी ने अपने कब्जे में लेकर उसे दूसरी मोटर साइकिल पर बैठाकर कां0 पवन चपराना अपने साथ ले गया। हिमांयूपुर नाले के पास ले जाकर एक कमरे में बन्द करके पिटाई की और घर से दो लाख मंगवाने की लिए फोन करने को दबाव डालते रहे। और कहा कि अगर तू रूपये नहीं मंगाएगा तो तुझे मारकर लाश जंगल में डाल देगें। पिटाई से जब वह बेहोश हो गया तो रात को किसी समय थाना दक्षिण ले जाकर फर्जी चरस बरामदगी का मुकदमा लगाकर चालान कर दिया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त दिनांक को 11.38 से लेकर 13.25 मिनट के विभिन्न रास्ते पर कां0 पवन चपराना व उसके साथी अपराधी व्यक्ति के द्वारा मोटर साइकिल से ले जाने का फुटेट विभिन्न रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेल में है, उसी से फोटो व वीडियो लेकर प्रस्तुत किए गए हैं। शिकायकर्ता ने उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक सिंहराज सिंह, उप निरीक्षक सौरभ कुमार, कां0 रिन्कू कुमार के सहयोग से साजिश करके झूठी बरामदगी दर्शाकर झूठा फंसाने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत कर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने के बाद विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय की न्यायालय में आरोपियों के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने थाने से आख्या तलब करते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारीगण यदि न्यायालय के समक्ष यदि कोई प्रख्यान करना चाहते हैं तो वे सुनवाई की तिथि कर सकते हैं।