फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के ततारपुर में चार वर्ष पूर्व पैसे के लेनदेन को लेकर युवक की पीट-पीटकर हत्या के चार आरोपियों को अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय सुबोध सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आगरा के खेड़ाराठौर निवासी मुन्नेश के भतीजे नीलेश के साथ सैफई में चुनाव के प्रचार के लिए गया था। इसी दौरान नीलेश के पास नसीरपुर के ग्राम ततारपुर निवासी सरिता देवी का फोन आया कि उधारी के पैसे ले जाओ। जायलो से उसके गांव पहुंचे।
पैसे लेनदेन को लेकर विवाद के दौरान जगदीश, सरिता देवी, राजू मुरारी, मुकेश ने नीलेश, मुन्नेश पर लाठी- डंडों से हमला किया था। नीलेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय सुबोध सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने पहल की। अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय सुबोध सिंह ने बयान के आधार पर आरोपी जगदीश, उसकी पत्नी सरिता, राजू व मुरारी को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।