एटा। प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते वर्ष 2016 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को एक वर्ष दो माह के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 26 दिसंबर 2016 को कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी गौरव यादव निवासी निधौली खुर्द थाना रिजोर के कब्जे से 312 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए और वर्ष 2019 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे को प्राथमिकता में शामिल किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के कारण एडीजे-04 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एटा ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।