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Firozabad News: छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को 25 वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 05 Jun 2025 12:13 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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सांकेतिक 
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रविकांत यादव ने पॉक्सो एक्ट के दोषी पवन बघेल को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटनाक्रम 4 नवंबर 2024 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके मोहल्ले का निवासी पवन बघेल उसकी बेेटी को स्कूल जाने आने के दौरान छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के साथ गंदी गाली एवं अश्लील कमेंट करता है। पीड़िता के पिता ने दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करते हुए पवन बघेल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रविकांत यादव के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। न्यायाधीश रविकांत यादव ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पवन बघेल को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पॉक्सो एक्ट में दोषी को पांच वर्ष और परिजन को तीन वर्ष की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय राजीव सिंह ने पॉक्सो एक्ट के दोषी हसन को पांच वर्ष के कारावास की सजा एवं 12 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं पीड़िता के परिजन को धमकाने में दोषी बंटू एवं मुखिया को तीन वर्ष कारावास की सजा एवं दो-दो हजार रुपया का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम थाना एका क्षेत्र स्थित एक गांव का 18 जून 2022 का है। पीड़िता के पिता ने तहरीर दी कि उसकी आठ वर्षीय बेटी दुकान से सामान लेने गई थी। आरोपी युवक हसन उसे जबरन खेतों की ओर ले गया था। बालिका ने युवक के हाथ में काटकर अपना हाथ छुड़ाकर घर वापस लौटी थी। इसकी शिकायत पीड़िता के परिजन करने गए तो हसन एवं उसके चाचा बंटू एवं मुखिया ने भी धमकाने का काम किया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की विवेचना करके हसन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व धमकाने एवं चाचा बंटू एवं मुखिया के खिलाफ धमकाने में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश राजीव सिंह ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई है।
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