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शांतिपूर्ण-निष्पक्षता से कराएं चुनाव: डीएम

Tue, 22 Sep 2015 11:21 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला फीरोजाबाद
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 पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ कराए जाएंगे। किसी भी अधिकारी को दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन होगा। उन्होंने सभी प्रभारियों से चार चरणों के हिसाब से तैयारी करने के निर्देश दिए।
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यह निर्देश डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरन आनंद ने कलक्ट्रेट सभागार में प्रभारी अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रयोग होने वाले स्टेशनरी बैगों को डीडीओ खुद तैयार कराएं। आचार संहिता का प्रभावी ढंग से पालन के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट रवींद्र सिंह के साथ सभी एसडीएम को दिए गए। चुनाव में प्रयोग होने वाले वाहनों के साथ जिले में कंट्रोल रूम सुचारु रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा नामांकन प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व सभी ब्लाकों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए। कार्मिक विभाग को भी तैनाती के साथ प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नामांकन स्थल पर बेरीकेडिंग आदि कराने के निर्देश व्यवस्था प्रभारी एडीएम कर्मेंद्र सिंह को दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की खामी नहीं होनी चाहिए। बैठक में सीडीओ सुजीत कुमार, एडीएम कर्मेंद्र सिंह, डीडीओ आरके राम, पीडी सर्वेशचंद्र यादव, एसडीएम सदर पंकज वर्मा, टूंडला सत्यपाल सिंह, जसराना अमित सिंह, शिकोहाबाद चंद्रभानु सिंह, सिरसागंज, डीएसओ राकेश कुमार, डीपीआरओ बनवारी सिंह एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

चुनाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरन आनंद ने जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। (05612)285144 पर पंचायत चुनाव संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकेगा। यह जानकारी कंट्रोल रूम के प्रभारी उप निदेशक कृषि प्रसार डीपी सिंह ने दी है।
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आचार संहिता प्रभावी, नहीं जारी होगा नया बजट
प्रत्याशी प्रशासन की अनुमति से प्रयोग कर सकेंगे वाहन
सरकारी दीवारों, मंदिर, मस्जिद पर नहीं लगा सकेंगे प्रचार सामग्री
लाउडस्पीकर का प्रयोग रात दस से सुबह छह बजे तक है प्रतिबंधित
अमर उजाला ब्यूरो
फीरोजाबाद। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई। निर्वाचन अवधि के दौरान किसी पंचायत, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, संस्था और सार्वजनिक उपक्रम को किसी नवीन योजना की शुरुआत की घोषणा आदि नहीं होगी। चालू परियोजना के कार्यों के लिए धनराशि भी अवमुक्त नहीं होगी। कर्मचारी एवं अधिकारियों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए है।
डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरन आनंद ने जिले में जिला पंचायत के 33 एवं क्षेत्र पंचायत के 842 वार्ड के सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सरकारी विभाग चुनाव की तैयारी में जुट गए। जिले के सभी नौ ब्लाकों के लिए आरओ, एआरओ की तैनाती एवं जिले के चारों चरणों के चुनाव के लिए एआरओ को तैनात किया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का किसी कीमत पर उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्याशी किसी सरकारी भवन, पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा पर प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेंगे। मतदाता को डरा धमकाकर अथवा प्रलोभन देकर मत को हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतों को पाने के लिए जातीय, सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावना के आहत होने वाली टिप्पणी नहीं की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे की नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना नहीं की जाएगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा। रात्रि दस से सुबह छह बजे तक इसका प्रयोग वर्जित रहेगा। किसी व्यक्ति के भवन, अहाते एवं दीवार का प्रयोग प्रचार सामग्री के लिए सहमति होने पर किया जा सकेगा। प्रत्याशी चुनाव में सभा, रैली एवं जुलूस के लिए लाउडस्पीकर एवं वाहनों का प्रयोग प्रशासन की अनुमति लेकर कर सकेंगे। मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद करना होगा। संहिता के प्रभारी को इसका कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए हैं।
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