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सेहत के लिए मास्क अनिवार्य फिर भी नहीं मान रहे लोग

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मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ जिला प्रशासन ने फल-सब्जी के ठेलों पर लगवाए बैनर। - फोटो : FIROZABAD
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फिरोजाबाद। सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि मास्क नहीं है तो गमछा या तौलिया से चेहरा ढक लें। सीएम योगी भी मास्क के लिए प्रशासन को सख्ती करने के आदेश दे चुके हैं। मास्क न लगाने पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है फिर भी लोग बिना मास्क से घर से निकल रहे हैं। बाजार में घूम रहे हैं। फल-सब्जी के ठेल और परचून की दुकानों पर खरीदारी करके देखे जा सकते हैं।
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सुबह कोटला रोड स्थित सब्जी मंडी के समीप प्याज, फल और सब्जी के ठेलों पर खरीददरी करते समय अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं लगा था। यही स्थिति केवल कोटला रोड स्थित सब्जी मंडी की नहीं, बल्कि भीमनगर में भी देखने को मिली। सदर बाजार स्थित छिंगामल के बाहर ठेल पर भी लोग बिना माक्स लगाए नजर आए।
प्रशासन ने फल सब्जी के ठेलों पर लगवाए बैनर
फिरोजाबाद। डीएम के निर्देश पर सब्जी मंडी से निकलने वाले ठेल आदि पर रविवार को सुबह ही बैनर लगवा दिए गए। इन पर मास्क लगाने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी के पालन का संदेश लिखा है।
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संक्रमण से बचना है तो मास्क लगाएं : डॉ. चतुर्वेदी
नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज चतुर्वेदी का कहना है कि वैसे तो मास्क बीमार व्यक्ति, बीमार लोगों का इलाज करने वाले चिकित्सकीय स्टाफ के लिए जरूरी है लेकिन चूंकि हमारे यहां लोग लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं इस लिए सरकार को सभी के लिए मास्क अनिवार्य करना पड़ा है। क्योंकि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके आसपास लगभग एक मीटर तक संक्रमण का खतरा रहता है। और यहां तो लोग बाजार खुलते ही एक दूसरे से सट कर खडे़ हैं ऐसे में मास्क लगाना जरूरी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण ही यही है कि हम बीस घंटे लॉकडाउन का पालन करते हैं
फिर कुछ घंटों के लिए एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं।
बिना मास्क बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई : डीएम
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा है कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम और बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। इस लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं और एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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