फिरोजाबाद। अपर जिला जज राजीव सिंह ने संतान नहीं होने पर पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटना के सात माह मे न्यायालय ने सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। खैरगढ़ निवासी रविंद्र कुमार की बहन इतलेश की शादी 10 वर्ष पूर्व बैरनी सनौरा निवासी हरिकिशन के साथ हुई थी। शादी में मिले दान दहेज से पति व ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद सेे ही वे अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मायका पक्ष के लोगों ने 2.70 लाख रुपये दे दिए थे, लेकिन ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा उसके संतान नहीं थी। दस मई 2023 को इतलेश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पति हरिकिशन समेत सात आरोपितों के विरुद्ध खैरगढ़ थाने में भाई रविंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने पति, ससुर रामजी लाल और सास ब्रह्मा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने सख्त सजा दिलाने को न्यायालय के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत किए। अपर जिला जज राजीव सिंह ने पति को दोषी ठहराते हुए बुधवार को यह सजा सुनाई है।