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Firozabad News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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कासगंज। सिढ़पुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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घटना 20 जून 2021 की है। थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के गांव बल्हारपुर निवासी गुड्डी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि शाम करीब साढ़े छह बजे उनके पति सतीश चंद्र की गांव के ही राजीव कुमार उर्फ राजू उर्फ राजूपाल ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिढ़पुरा में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इसके अलावा आर्म्स एक्ममें पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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