फिरोजाबाद के थाना फरिहा में दर्ज एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को एडीजे-2 सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 2 अक्तूबर 2019 की है। थाना फरिहा में फतेह सिंह द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके दामाद वृंदावन निवासी नरौली, भागवाला, एटा ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी डॉली की हत्या कर दी थी। आरोप यह भी था कि वृंदावन अपनी पत्नी को ससुराल से ले गया था और बाद में उसका शव खेत के एक कमरे में बरामद हुआ था।