फिरोजाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों से नमूने लिए थे जो जांच में फेल हो गए। खाद्य विभाग की टीम ने 10 खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। गांव वाजिदपुर ठार से हरेंद्रपाल के दुग्ध संग्रह केंद्र से दो नवंबर 2018 को नमूना लिया था। दूध जांच में अधोमानक पाया गया। बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार किए जाने पर मामला दर्ज किया है। इधर, रामनगर स्थित राकेश यादव की दूध डेयरी से दूध का नमूना फेल हो गया। यहां पर बिना लाइसेंस के कारोबार चल रहा था।
पुरानी गल्ला मंडी में अशोक कुमार जैन से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल दीप ज्योति ब्रांड का नमूना लिया था जो जांच में अधोमानक नमूना मिला। इस पर चौबान मोहल्ला निवासी अशोक कुमार जैन और आपूर्तिकर्ता लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुस्तफाबाद बाजार, जसराना के किराना बाजार से दुकानदार रवि प्रकाश से ध्रुव ब्रांड का वनस्पति घी का नमूना लिया था। नमूना मानकों के विपरीत पाए जाने पर विक्रेता रवि प्रकाश और मनीष ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं निर्माता मेसर्स अजंता लिमिटेड राजस्थान के निदेशक के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है।
बालाजी हेल्थकेयर फिरोजाबाद का निरीक्षण कर पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। कोटला चुंगी रोड स्थित फल मंडी में ख्वाजा फ्रूट कंपनी का निरीक्षण किया था। आम के साथ इथायलीन राइपनर पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया है। टूंडला में दुग्ध विक्रेता अनिल उर्फ सुनील से लिया नमूना भी फेल हो गया। जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इनके विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद मुकदमे दायर कराए हैं। इनके नमूने मानक अनुसार नहीं थे।