संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला वर्ष 2017 का थाना उत्तर क्षेत्र का है। थाना उत्तर क्षेत्र के कौशल्यानगर निवासी पप्पू के विरुद्ध थाना उत्तर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद विवेचक ने इस मामले में पप्पू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। यह मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज नवम एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। एडीजीसी मुरारीलाल लोधी ने अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को तर्क सुनने एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पप्पू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।