फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 संदीप कुमार सिंह ने सात वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार वर्ष का कारावास एवं 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
घटना थाना रामगढ़ क्षेत्र की 09 फरवरी 2018 की है। क्षेत्र का रहने वाला इलियास पीड़िता के घर चूड़ी के तोड़े लेकर आया था। उस समय पीड़िता की उम्र करीब 14 वर्ष थी। वह नीचे वाली मंजिल पर थी और घर वाले ऊपर की मंजिल पर थे। पीड़िता को अकेला पाकर दोषी ने उसका मोबाइल नंबर मांगा और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता चिल्लाई तब कुछ लोग वहां आ गए। तब दोषी वहां से भाग गया। पीड़िता के पिता द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर न्यायालय के समक्ष भी बयान कराया और समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 संदीप कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद ठोस साक्ष्य के आधार पर दोषी को चार वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया।