फिरोजाबाद। अदालत ने बिजली चोरी से जुड़े पांच अलग-अलग मामलों में निर्णय सुनाए हैं। अदालत ने विद्युत विभाग के साथ समझौता कर पूरा बकाया बिल, राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क जमा करने वाले चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया, जबकि जुर्म कबूल करने वाले एक आरोपी को सजा सुनाई है।
थाना एंटी पावर थेफ्ट में दर्ज वर्ष 2020 के मामले में पीपल वाली गली, नगला मिर्जा बड़ा, रामगढ़ निवासी आरोपी छोटू ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी की खराब आर्थिक स्थिति और दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने उसे जेल में बिताई जा चुकी अवधि और 500 के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य चार मामलों में आरोपियों ने विद्युत अधिनियम के तहत विभाग के पास बकाया राजस्व और शमन शुल्क जमा कर दिया था। कानून के प्रावधानों के तहत मामला सुलह के आधार पर निपट गया।
इस पर कोर्ट ने आरोपी अजय निवासी आसफाबाद, थाना रसूलपुर, रोहन सिंह निवासी नगला चंदी, सिरसागंज विनोद निवासी ग्राम बन्ना, थाना टूंडला, सुशीला देवी निवासी ओझा नगर कोटला, थाना उत्तर को बरी कर दिया।