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Firozabad News: हत्या एवं शव छिपाने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने हत्या के दोषी ओमवीर और अमरचंद्र उर्फ सिंटू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 55-55 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला 22 जून 2018 का थाना रसूलपुर क्षेत्र का है। थाना रसूलपुर निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि मेरे बड़े भाई अजय कुमार निवासी लभौआ शिकोहाबाद के जानने वाले ने लोन दिलाने के लिए फिरोजाबाद के ओमनगर निवासी ओमवीर ने इटावा के बलरई निवासी अमरचंद्र को मिलवाया था।
अजय को दो लाख की मुद्रा लोन कराई थी। अजय कुमार के दो लाख रुपया लोन के बकाया रह गए थे। पैसों को लेकर 22 जून 2018 को अपने मौसा अमीर सिंह के घर आसफाबाद मंदिर वाली गली में आ गया था। 26 जून 2018 की शाम को मेरे भाई अजय को ओमवीर एवं अमरचंद्र उर्फ सिंटू बुलाकर ले गए थे। 28 जून को एसएन अस्पताल में पहुंचे तो देखा कि वहां रखा शव उसके भाई अजय का था।
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उसकी हत्या करने के बाद शव को भूड़ा नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करके न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।मामला सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा।
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अपर जिला जज ने सुनवाई करते हुए ओमवीर एवं अमरचंद्र उर्फ सिंटू को हत्या एवं शव को छिपाने में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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