फिरोजाबाद। एडीजे एफटीसी कोर्ट-2 विमल वर्मा की कोर्ट से शनिवार को एक मामले में अभियुक्त को जमानत दिलाने वाले दो व्यक्ति कमल सिंह और जैनपाल पर अभियुक्त के फरार होने के चलते 20-20 का जुर्माना लगाया।
वर्ष 2016 में थाना उत्तर में दर्ज मुकदमे में आरोपी मोहित उर्फ सनी की जमानत कमल सिंह और जैनपाल ने कराई थी। 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र पर यह जमानत ली गई थी। रिहाई के बाद मोहित उर्फ सनी फरार हो गया। कोर्ट ने जमानतदार कमल सिंह और जैनपाल को तलब कर लिया। दोनों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया। कमल सिंह को जेल भेज दिया। शनिवार को जमानतदार कमल सिंह और जैनपाल ने न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया और कम से कम जुर्माने की गुहार लगाई। दोनों ने गरीबी का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने न्यायालय ने जमानत बंधपत्र की मूल धनराशि 50 हजार को कम करते हुए, दोनों जमानतदारों पर 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया। दोनों जमानतदारों को अब जुर्माने की यह धनराशि न्यायालय में जमा करनी होगी।