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Firozabad News: सुप्रीम कोर्ट में जीते कांच उद्यमी 60 इकाइयों पर लगी रोक हटी

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फिरोजाबाद। विगत छह वर्षों से विभिन्न बंदिशों और कानूनी अड़चनों से जूझ रहे कांच एवं चूड़ी उद्योग को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्षमता विस्तार के मुद्दे पर आगरा निवासी अरुण गुप्ता द्वारा दायर याचिका को निस्तारित कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने नीरी की गाइडलाइंस के अनुसार नई इकाइयों की स्थापना, विस्तारीकरण और शिफ्टिंग के लिए आवेदन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट में कांच इकाइयों के क्षमता विस्तार, शिफ्टिंग और नई इकाइयों की स्थापना पर करीब पांच घंटे तक विस्तृत सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और यूपी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम ने कांच उद्योग का पक्ष मजबूती से रखा।
वर्ष 2020 में दायर एक शिकायत में शहर की 60 कांच इकाइयों में अवैध क्षमता विस्तार का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने कांच उद्योग के तर्कों को सही मानते हुए इस याचिका को निस्तारित कर दिया, जिससे इन 60 इकाइयों पर लटकती तलवार हट गई है। इसके अलावा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रही 18 कांच इकाइयों को नीरी की गाइडलाइंस के तहत नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट होने का अवसर मिलेगा।
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