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टीटीजेड में नए उद्योग लगाना पड़ेगा महंगा

Wed, 18 Mar 2015 10:52 PM IST
ब्यूूराो , अमर उजाला फीरोजाबाद
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 सुहागनगरी में नए उद्योगों की स्थापना और विस्तारीकरण उद्यमियों को महंगा पड़ेगा। मंडलायुक्त द्वारा जारी आदेश के क्रम में पीसीबी द्वारा गैस चलित चूड़ी और कांच इकाईयों को नोटिस जारी किए हैं।
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गत माह मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्तमान में स्थापित फर्नेस का साइज, होल्डिंग कैपेसिटी और स्थापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि, विस्तारीकरण न किए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके साथ ही ताज प्रतिबंधित सीमा में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए टीटीजेड में आने वाले वायु प्रदूषणकारी, गैस आधारित उद्योगों में स्थापित फर्नेस का साइज, होल्डिंग कैपेसिटी, स्थापित उत्पादन क्षमता को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि टीटी जोन अथॉरिटी द्वारा दिसंबर 2014 तक उद्योग में स्थापित गैस आधारित फर्नेस के साइज और होल्डिंग कैपेसिटी को मान्य किया गया है।


इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि टीटी जोन अथॉरिटी के निर्णय की जानकारी उद्यमियों को दी गई है। फिर भी अगर कोई उद्योग अथॉरिटी के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नेचुरल गैस की मात्रा में नहीं हो सकेगी वृद्धि
ताज ट्रिपेजियम जोन और फीरोजाबाद के कांच उद्योगों में नए उद्योगों की स्थापना और विस्तारीकरण न हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाया गया है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नेचुरल गैस की पूर्व अनुबंधित मात्रा में टीटी जोन अथॉरिटी की अनुमति के बगैर वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
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