फिरोजाबाद। ग्राम पंचायतों में कूडा-कचरा इधर-उधर फेंकने से होने वाली गंदगी के निस्तारण, प्लास्टिक कचरा व पॉलीथिन की बिक्री पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाएगी। सोमवार को जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जिले के सभी प्रधानों, पंचायत सचिवों एवं खंड विकास अधिकारियों को एक पत्र जारी किया।
पत्र में पंचायती राज अधिनियम से जुडे नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक जल स्रोतों का निजी अथवा गलत प्रयोग करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर अथवा अर्थदंड लगाया जा सकता है। यही नहीं सार्वजनिक स्थल पर गंदगी एवं प्लास्टिक कचरा फेंकने अथवा पॉलीथिन की बिक्री करने की स्थिति में ग्राम पंचायत आरोपित व्यक्ति पर अर्थदंड भी लगा सकेंगी।
ग्राम पंचायतों को 15 दिन के भीतर इस संबंध में जरूरी प्रस्ताव खुली बैठक पास कराना होगा। इसकी एक-एक प्रति डीएम व डीपीआरओ कार्यालय को भेजी जाएगी।
पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतें निजी सबमर्सिबल व शौचालयों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर कर निर्धारण भी कर सकेंगी। ग्राम सभा द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लघंन करने पर आरोपी के खिलाफ न्यूनतम दस रुपये तथा बार-बार नियम तोड़ने पर अधिकतम 500 रुपये का अर्थदंड अथवा विधिक कार्यवाही की जाएगी।