फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने नाबालिग से दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए पवन कुमार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटनाक्रम थाना खैरगढ़ क्षेत्र का अगस्त 2020 का है। पीड़िता की 15 वर्षीय बेटी को अजय कुमार एवं उसका दोस्त ले गया था। इस दौरान उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में एससी-एसटी एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने इस घटना में शामिल मथुरा थाना छाता के गांव गौरा सैनवा निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को न्यायालय के समक्ष रखा। अपर जिला जज विजय कुमार आजाद ने पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट में दोषी पवन कुमार को अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।