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फैसला : दहेज हत्या के आरोपी को जिला जज ने सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। जिला सत्र एवं न्यायाधीश संजीव फौजदार ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा एवं तीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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मामला थाना मटसेना के नगला मवासी का है। 19 जून 2017 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में मेहरबान सिंह ने कहा कि बेटी रीना देवी की शादी छह जून 2011 को विपिन कुमार पुत्र जगजीत सिंह निवासी नगला मवासी के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर किया था, लेकिन दहेज में पल्सर बाइक की डिमांड पूरी नहीं होने के कारण ससुरालीजनों ने बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने इसकी शिकायत मायके में की थी।
उन्होंने 18 जून 2017 को दहेज की खातिर बेटी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना की थी। पति विपिन कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला सुनवाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने करते हुए केस को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की कई नजीरें पेश कीं। जिला जज संजीव फौजदार ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दहेज हत्या के आरोपी पति को सजा सुनाई है।
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