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आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबेे ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी को अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्स कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता के हितार्थ उसके माता-पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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मामला थाना पचोखरा क्षेत्र के स्थित एक गांव का है। जहां 31 अक्तूबर 2018 को आठ वर्षीय बालिका रात दस बजे अपने घर के पास स्थित दुकान पर गई थी। इसी दौरान अभियुक्त धर्मेंद्र उसे उठाकर घर के पीछे खेत में ले गया और बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे उठाकर रास्ते में फेंककर फरार हो गया। पीड़िता का पिता शिकायत लेकर गया तो उसे पीटा। घटना के संबंध में थाना पचोखरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें धर्मेंद्र सिंह के अलावा प्रेम सिंह एवं नारायन सिंह शामिल थे। पुलिस ने जांचकर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी।
मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने करते हुए केस को साबित करने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई दलीलों को रखा। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी धर्मेंद्र को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मारपीट करने के मामले में प्रेम सिंह एवं नारायन सिंह को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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