उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध के दोषी राजू गुप्ता को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटना उत्तर थाना क्षेत्र की है। यहां की निवासी पीड़िता 12 सितंबर 2016 को भाई के साथ दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान झलकारी नगर सब्जी मंडी के पीछे रहने वाला राजू गुप्ता पीड़िता को साथ ले गया था। इस संबंध में पीड़िता की मां की ओर से अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराए थे।
मामला सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग न्यायालय के समक्ष रखी।
भुगतना होगा एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने राजू गुप्ता को किशोरी के अपहरण एवं लैंगिक अपराध में दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।