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डेढ़ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने दो वर्ष पूर्व थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी वीपी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटना सात मार्च 2019 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी डेढ़ वर्षीय बालिका को अपने प्लॉट में खाना-खिलाने के बहाने बुलाकर ले गया था। करीब आधा घंटे बाद रोती हुई बालिका को कुछ को कुछ लोग लेकर आए और घटना की जानकारी दी। बालिका की मां ने देखकर पति को बताया कि उसके साथ वीपी सिंह ने गलत काम किया है। ग्रामीणों ने उसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की। मामले की जांच कर उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।
मामला शेषन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए आरोपी वीपी सिंह को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए हाईकोर्ट की कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी वीपी सिंह को सजा सुनाई है।
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