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पांच अभियुक्तों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। जिला जज संजीव फौजदार ने बीस वर्ष पुराने जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना टूंडला क्षेत्र के बाघई गांव का है। जमीनी विवाद के चलते बाघई निवासी अनिल के पिता पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पांच के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच करके पांच के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मामला सुनवाई के लिए जिला संजीव फौजदार के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की कई नजीरें पेंश करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाए जाने की पहल की। जिला जज संजीव फौजदार ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर गंगा प्रसाद, विनोद, शंकर, दिनेश एवं मदन मोहन को जानलेवा हमले के मामले में सात-सात वर्ष के कारावास की सजा साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया है।
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